- June 22, 2015
कोटपा एक्ट : सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पाए जाने पर 200 रुपए जुर्माना
प्रतापगढ़, 22 जून/ जिला क्लक्टर सत्यप्रकाश बसवाला की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्ट्रªेट सभागार में कोटपा एक्ट के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला क्लक्टर ने निर्देश दिए कि जिले के सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान निषेध क्षेत्रा बनाने के लिए सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्रा में प्रभावी तरीके से कार्य करें।
उन्होंने कहा कि अधिकारी कानून की पालना नहीं करने वालों का चालान काटें। चालान सबके सामने काटें ताकि लोगों में कड़ा संदेश जाए। उन्होंने सीएमएचओ को सभी विभागाध्यक्षों को चालान बुक मुहैया कराकर मासिक प्रगति रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए। रिपोर्ट में चालान शून्य मिलने पर उसका स्पष्ट कारण जानें।
उन्होंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के सभी राजकीय व गैर राजकीय संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों, बस तथा परिवहन के प्रमुख स्थानों पर जल्द ही कोटपा एक्ट के तहत निर्धारित सूचना बोर्ड लगाना सुनिश्चत करें। उन्होंने कहा कि धूम्रपान सम्बन्धित विज्ञापन के बोर्ड हटवाने, दुकानों व थड़ियों पर 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को धूम्रपान सामग्री बेचने व खरीदने पर रोक लगाने एवं जिले की समस्त शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार की धूम्रपान सबंधित सामग्री ना बेची जाए। अगर ऐसा कोई करते हुए पाया जाता है तो कोटपा एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करें। जिले में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को कोटपा एक्ट-2003 की धाराओं के बारे में बताने के निर्देश दिए।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं कोटपा एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. ओपी बैरवा ने बताया कि चिकित्सा विभाग के अलावा जिले के अन्य सभी विभाग के सहयोग व समन्वय से जिले को धूम्रपान मुक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि चिकित्सा विभाग की ओर से जिले के सभी पीएचसी, सीएचसी को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य तंबाकू नियंत्राण सेल से जिले में 500 चालान बुक आ चुकी है जो जिले के प्राधिकृत अधिकारियों को भेजी जा चुकी है ताकि वो कानूनी कार्रवाई कर सके। उन्होंने बताया कि खुली सिगरेट बेचना अधिनियम की धारा 7 का स्पष्ट उल्लंघन तो है ही साथ ही इससे नाबालिगों को भी सिगरेट जैसा विषैला पदार्थ खरीदने का अवसर प्राप्त होता है।
डॉ. ओपी बैरवा ने बताया कि सरकार से प्राप्त आदेशानुसार तम्बाकू विक्रेताओं को प्रत्येक महीने के अंतिम दिन तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचने के निर्देश दिए गए है। तम्बाकू सेवन करने वाले स्वेच्छा से इस दिन तम्बाकू सेवन से परहेज करें।
कार्यशाला में शिक्षित रोजगार केन्द्र प्रबन्धक समिति जयपुर के कार्यक्रम प्रबंधक संजीत कुमार साहु ने कोटपा अधिनियम के तहत किए जाने वाले कार्यों एवं प्रावधानों की पॉवर पोइंट के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी।
कार्यशाला में अतिरिक्त जिला कलक्टर अनुराग भार्गव, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामेश्वर मीणा, पुलिस उपाधीक्षक जगदीश नारायण, नगर परिषद् के आयुक्त अशोक कुमार जैन सहित जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजुद थे।
सार्वजनिक स्थानों के मालिक पर भी किया जा सकेगा जुर्माना
सिगरेट और अन्य उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली 2008 के नियम 3 के तहत सार्वजनिक स्थान के मालिक प्रॉपराईटर, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या प्रभारी पर तम्बाकू सामग्री रोकने का दायित्व निर्धारित है। जिला कलक्टर सत्यप्रकाश बसवाला ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली 2008 के नियम 3 के तहत सार्वजनिक स्थान के मालिक प्रॉपराईटर ,प्रबंधक, पर्यवेक्षक या प्रभारी अपने कार्य स्थल पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे तथा उस व्यक्ति का नाम बोर्ड पर अधिसूचित करेंगे, जिसके पास किसी व्यक्ति के विरूद्ध धूम्रपान किये जाने की शिकायत की जा सकेगी एवं उक्त अधिसूचित व्यक्ति प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई करेगा। यदि उक्त अधिसूचित व्यक्ति प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई करने में असफल रहता है तो ऐसे सार्वजनिक स्थान का मालिक, प्रॉपराईटर, प्रबंधक, प्रर्यवेक्षक या प्रभारी पर जुर्माना लगाया जाएगा।