- August 22, 2018
केरल बाढ़ पीड़ित मदद — सभी योगदान कर मुक्त
गैर-सरकारी संगठनों को दिये गये योगदान पर 50 प्रतिशत कर छूट मिलेगी।
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नयी दिल्ली———- केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और केरल मुख्यमंत्री के आपदा राहत कोष में दिया गया सभी योगदान कर मुक्त होगा। वहीं गैर-सरकारी संगठनों को दिये गये योगदान पर 50 प्रतिशत कर छूट मिलेगी।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) लोगों, संगठनों तथा ट्रस्ट से स्वैच्छिक आधार पर योगदान स्वीकार करता है। इस कोष में किये गये योगदान को आयकर कानून की धारा 80 (जी) के तहत कर छूट प्राप्त है।
उन्होंने यहां पीटीआई भाषा से कहा, ‘‘गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिये यह इस बात पर निर्भर है कि क्या उन्हें आयकर कानून से छूट है। अगर ऐसा है तो 80 जी के तहत 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।’’
एक अधिकारी ने कहा कि केरल मुख्यमंत्री राहत कोष में किये गये योगदान को भी आयकर से छूट प्राप्त है।
अधिकारी ने कहा कि विदेशों से केरल बाढ़ पीड़ितों के लिये राहत को लेकर कोई पाबंदी नहीं है लेकिन इसके लिये उन्हें निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करना होगा। हालांकि नीति के तहत भारत आपदा पीड़ितों के लिये विदेशी सरकारों से कोई दान स्वीकार नहीं करता।
उसने कहा कि व्यक्तिगत रूप से तथा निजी इकाइयां केरल बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये योगदान कर सकते हैं लेकिन यह कुछ शर्तों पर निर्भर हैं।
साथ ही उन एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ के लिये विदेशी योगदान लेने को लेकर पाबंदी नहीं है जो केरल में बाढ़ पीड़ितों के लिये काम कर रहे हैं।
संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने 10 करोड़ डालर (करीब 700 करोड़ रुपये) की सहायता की पेशकश की है लेकिन भारत सरकार शायद ही इसे स्वीकार करे।