केंद्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी : सुनवाई के लिए 3 जून

केंद्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी : सुनवाई के लिए 3 जून

LATEST LOWS.COM —– दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार, फेसबुक और व्हाट्सएप का रुख मांगा।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने केंद्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा।

याचिकाकर्ता चैतन्य रोहिल्ला द्वारा दायर एक नई याचिका में केंद्र सरकार को सोशल मीडिया मध्यस्थ दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई क्योंकि जनवरी 2021 की नई व्हाट्सएप गोपनीयता नीति अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है जो निजता के अधिकार को सुनिश्चित करती है।

अदालत ने व्हाट्सएप गोपनीयता नीति से संबंधित सभी मामलों को भी टैग किया है और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 3 जून के लिए सूचीबद्ध किया है।

भारत संघ की ओर से उपस्थित एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि भारत में दुनिया में व्हाट्सएप के उपयोगकर्ताओं की सबसे बड़ी संख्या है और यथास्थिति बनाए रखने की आसन्न आवश्यकता है।

व्हाट्सएप ने एक अन्य याचिका का जवाब दिया, जो डॉ सीमा सिंह, मेघन और विक्रम सिंह द्वारा दायर की गई थी, जिसमें भारत संघ को निर्देश देने की मांग की गई थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को या तो अपनी नीति वापस लेने का आदेश दिया जाए या इसके विकल्प के रूप में अपने प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को एक विकल्प प्रदान किया जाए। 4 जनवरी की गोपनीयता नीति से ऑप्ट-आउट करें।

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