- May 1, 2022
कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह (राहुल भैया) को 10 हजार रुपए जुर्माना और आदालत की कार्रवाई खत्म होने तक खड़े रहवे की सजा
भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह (राहुल भैया) को कोर्ट ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह की मामहानी का दोषी पाया है. कोर्ट ने उन्हें मामले में 10 हजार रुपए जुर्माना और आदालत की कार्रवाई खत्म होने तक खड़े रहवे की सजा सुनाई. मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी दिग्गद नेता को अदालत ने सजा के तौर पर खड़े रहने का आदेश दिया हो.
मामले की सुनवाई 30 अप्रैल, शनिवार को एमपी-एमएलए के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट विधान माहेश्वरी की कोर्ट में हुई. कोर्ट ने साधना सिंह के आरोपों पर अजय सिंह को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई. कोर्ट ने उन्हें 10 हजार रुपए जुर्माना और अदालत उठने तक की सजा सुनाई. इस दौरान कांग्रेस नेता अजय सिंह दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कोर्ट में खड़े रहे.
9 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था. 9 मई 2013 को सागर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने साधना सिंह पर कई आपत्तीजनक बयान दिए थे. साधना सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का आरोप था कि वोटबैंक को आकर्षित करने के लिए आरोप लगाए थे.
9 मई 2013 को सागर में जनक्रांति जनसभा को संबोधित करते हुए तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने साधना सिंह पर कई आपत्तिजनक बयान दिए थे. इसके बाद उन्होंने 4 जून 2013 को खरगोन में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि साधना सिंह की असली पहचान बताइये. आगे उन्होंने कहा था कि साधना सिंह को मुख्यमंत्री नोट गिनने की मशीन के रूप में लेकर आए हैं.
मुख्यमंत्री शिवराज और उनकी पत्नी साधना सिंह की शिकायत पर अजय सिंह के खिलाफ 10 अक्टूबर 2013 को अदालत में एक करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया गया. 16 जुलाई 2014 को अजय सिंह ने मामले में जमानत भी कराई. इसके खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की गई, जिसके 16 जुलाई 2016 को खारिज होने पर हाईकोर्ट में अपील की गई. 25 जुलाई 2016 को अजय सिंह के खिलाफ जिला अदालत ने आरोप तय किए थे.