• November 24, 2017

करदाताओं का विभाजन

करदाताओं का  विभाजन

जयपुर, 24 नवम्बर। राज्य कर विभाग के आयुक्त श्री आलोक गुप्ता और केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग के जयपुर जोन के मुख्य आयुक्त डॉ. एस.एल.मीना द्वारा जीएसटी काउंसिल द्वारा 20 सितम्बर को जारी परिपत्र संख्या 01/2017 की अनुपालना में दोनों विभागों के बीच राज्य के जीएसटी करदाताओं का विभाजन किया गया है। इन जीएसटी करदाताओं का विभाजन कम्प्यूटरीकृत रेण्डम सेम्पलिंग के माध्यम से किया गया है।

इस आदेश के अनुसार 1 करोड़ 50 लाख तक के टर्नओवर वाले 90 फीसदी करदाताओं की पत्रावली का प्रशासनिक प्राधिकारी राजस्थान राज्य कर विभाग और 10 प्रतिशत का केन्द्रीय वस्तु एवं कर विभाग होगा। जिन करदाताओं का टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से उपर है, उनकी 50 फीसदी पत्रावलियाेंं का प्रशासनिक प्राधिकारी राज्य कर विभाग होगा और 50 फीसदी का केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग होगा।

राज्य के व्यवहारीगण अपना प्रशासनिक प्राधिकारी जानने के लिए वेबसाइट www.rajtax.gov.in और www.centralexcisejaipur.nic.in पर देख सकते हैं। व्यवहारीगण अपना नाम सूची में न होने या अन्य शिकायतों के सम्बंध में राज्य कर विभाग के दूरभाष नम्बर 0141-2227597 और केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग के दूरभाष नम्बर 0141-2385104 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

Related post

नागालैंड के स्कूलों में लड़कियों के लिए ‘किशोरावस्था क्लब’ का गठन

नागालैंड के स्कूलों में लड़कियों के लिए ‘किशोरावस्था क्लब’ का गठन

पीआईबी (दिल्ली) — किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण विकासात्मक चरण है, जिसमें विभिन्न चुनौतियाँ और अवसर होते हैं।…
दवा निर्माता : स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर (एसपीओ), स्टॉप टेस्टिंग ऑर्डर (एसटीओ), लाइसेंस निलंबन/रद्दीकरण, चेतावनी पत्र और शोकेस नोटिस

दवा निर्माता : स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर (एसपीओ), स्टॉप टेस्टिंग ऑर्डर (एसटीओ), लाइसेंस निलंबन/रद्दीकरण, चेतावनी पत्र और…

पीआईबी दिल्ली —– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुछ समाचार रिपोर्टों के बाद तत्काल और निर्णायक…
सिक्किम की नदियाँ खतरे में !

सिक्किम की नदियाँ खतरे में !

लखनउ (निशांत सक्सेना) —— तीस्ता -III परियोजना पर वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन और लोकतांत्रिक निर्णय की माँग जब भी…

Leave a Reply