औद्योगिक भांग के उत्पादन की नियमावली

औद्योगिक भांग के उत्पादन की नियमावली

देहरादून —(वीरेंद्र सिंह)—————-मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने शनिवार को सचिवालय में औद्योगिक भांग के उत्पादन की नियमावली बनाने के बारे में बैठक की।

कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों, कृषि, वानिकी, आबकारी, न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई। बताया गया कि इससे प्रदेश के लोगों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोका जा सकता है।

बैठक में बताया गया कि 0.3 प्रतिशत से कम टीएचसी(टेटा हाइड्रो कैनिबिनोल) की भांग में नशा नही होता है। इसका औद्योगिक उपयोग में किया जा सकता है। कपड़े से लेकर हवाई जहाज तक के निर्माण में भांग के रेशे (फाइबर) का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीज, पत्ते औषधीय गुण से भरपूर हैं। औद्योगिक भांग का इस्तेमाल ईंधन के रूप में भी किया जाता है।

बताया गया कि खाली पड़ी बंजर भूमि पर भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। इसके लिए सिंचाई और खाद की भी जरूरत नहीं हैं। राज्य सरकार 3 प्रतिशत से कम टीएचसी के औद्योगिक भांग के बीज का इंतजाम कर किसानों को बांटेगी।

जिलाधिकारी को औद्योगिक भांग की खेती को रेगुलेट करने के लिए लाइसेंस देने का अधिकार होगा। उद्यमी और किसान के बीच में करार होगा कि वह संपूर्ण उपज को खरीदेगा।

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