औद्योगिक प्रयोजन की भूमि की प्रीमियम

औद्योगिक प्रयोजन की भूमि की प्रीमियम

मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन तथा प्रबंधन नियम 2015 में वर्ष 2015-16 के लिये औद्योगिक प्रयोजन की भूमि की प्रीमियम गणना के लिये भूमि के मूल्य में रियायत निर्धारित की गई है। भूमि के मूल्य में छूट की गणना स्लेब पद्धति से की जायेगी। इस संबंध में वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है।

अविकसित भूमि आवंटन की श्रेणी में औद्योगिक पार्क के लिये 40 हेक्टेयर तक भूमि आवंटन पर मूल्य में 50 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है। संयंत्र एवं मशीनरी प्रयोजन पर 10 हेक्टेयर भूमि पर 10 से 100 करोड़ तक के पूँजी निवेश पर 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इसी प्रकार 20 हेक्टेयर तक में 100 से 500 करोड़ की लागत वाले संयंत्र तथा 40 हेक्टेयर में 500 करोड़ से अधिक के पूँजी निवेश पर भी 50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है।

पाँच सौ करोड़ या इससे अधिक निवेश करने वाली रक्षा उत्पाद विनिर्माता औद्योगिक इकाइयों को प्रीमियम की गणना के लिये भूमि के मूल्य में 50 प्रतिशत की छूट अधिकतम 20 हेक्टेयर भूमि के लिये दी जायेगी। इसके अतिरिक्त शेष औद्योगिक प्रयोजनों तथा 500 करोड़ रुपये से कम निवेश वाली रक्षा उत्पाद विनिर्माता औद्योगिक इकाइयों के लिये भूमि के मूल्य में छूट पूँजी निवेश तथा क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित की गई है। इसमें 500 वर्ग मीटर तक 90 प्रतिशत, 5000 वर्ग मीटर 80, 2 हेक्टेयर तक 65, 6 हेक्टेयर तक 50 तथा 20 हेक्टेयर तक 25 प्रतिशत रियायत देने का प्रावधान है। प्रीमियम की दरें केवल औद्योगिक उपयोग के लिये आवंटित भू-खंडों के लिये लागू होगी।

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