• July 14, 2015

एयरपोर्ट के निकट 15 मीटर से ऊँचा निर्माण नहीं : दस विकासकर्ताओं को देनी होगी पेनल्टी

एयरपोर्ट के निकट 15 मीटर से ऊँचा निर्माण नहीं : दस विकासकर्ताओं को देनी होगी पेनल्टी

जयपुर -जयपुर विकास आयुक्त श्री शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को जेडीए के चिंतन सभागार में सपंन्न भवन मानचित्र समिति (बीपी) की बैठक में आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए छह माह (तीन माह नि:शुल्क एवं शेष तीन माह मय पेनल्टी) के नियत समय में फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने की वजह से दस विकासकर्ताओं पर पेनल्टी लगाई गई, जिससे करीब 8 करोड़ रुपये  का राजस्व अर्जित होगा। वहीं एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में जयपुर एयरपोर्ट के पास निर्माणाधीन तीन परियोजनाओं को 15 मीटर से अधिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बैठक में 25 आवासीय, 10 व्यावसायिक, 3 रिसोर्ट, एक होम्योपैथी कॉलेज तथा ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी फ्लैट्स की चार परियोजनाओं का अनुमोदन भी किया गया, जिसके पेटे जेडीए को 15 करोड़ रुपये  का राजस्व प्राप्त होगा।

जेडीए आयुक्त ने बताया कि नगरीय विकास विभाग के 6 जून, 2015 के आदेशानुसार ईडब्ल्यूस/एलआईजी भवनों का निर्माण छह माह की अवधि नहीं करने की वजह से विकासकर्ताओं पर यह पेनल्टी लगाई गई है। साथ ही 5 सितम्बर, 2015 तक कार्य आरम्भ नहीं करने एवं 5 जून, 2017 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर जेडीए को कब्जा संभलवाना होगा। तब तक मूल परियोजना में उतने ही क्षेत्र के फ्लैट्स को रहन रखने का निर्णय बैठक में लिया गया है। सभी विकासकर्ताओं को यह यह पेनल्टी एक माह में आवश्यक रूप से जमा करवानी होगी अन्यथा मानचित्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

जेडीए आयुक्त ने बताया कि जयपुर एयरपोर्ट के पास निर्माणाधीन 3 परियोजनाओं में 15 मीटर की ऊॅचाई तक दी गई निर्माण की अनुमति के उल्लघन को जेडीए ने गंभीरता से लिया है। इस संदर्भ में निर्णय लिया गया कि विकासकर्ताओं को राज्य सरकार की अधिसूचना (8 मई, 2015) की अनुपालना में अविलम्ब 15 मीटर ऊॅचाई के संशोधित मानचित्र 15 दिवस में प्रस्तुत करने होंगे तथा एक परियोजना में जहॉ कार्य प्लिन्थ स्तर पर हुआ है, उसे तत्काल कार्य रुकवाने एवं दो परियोजनाओं में 15 मीटर से अधिक हुए निर्माण को विकासकर्ताओं द्वारा अपने स्वयं के खर्चे पर तीन माह में हटाते हुए संशोधित भवन मानचित्र प्रस्तुत करने होंगे और तब तक मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) को इन भवनों के निर्माण कार्य को रुकवाते हुए सील करने के निर्देश दिए गए।

छह माह में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी भवनों का निर्माण नहीं करवाने वाले विकासकर्ताओं पर लगाई जाएगी पेनल्टी

विकासकर्ता –

श्री विजय खेमका, डीकेजी टाउनशिप एण्ड डवलपर्स ग्राम झालाना चौड एवं दुर्गापुरा टोंक रोड

राधेकृपा बिल्डर्स, भूखण्ड सं. जी.एच.-1, मां हिंगलाज नगर, ग्राम धावास

श्रीमती मधु चौरडिया व विनय चौरडिया, खसरा नम्बर 160, 161, 218, 219, 253/911 व 255, ग्राम-केशोपुरा, अजमेर रोड़, जयपुर

श्री ठाकुर इन्द्र विजय सिंह, खसरा नं. 92/1,  ग्राम बीड, खातीपुरा, मुख्य क्वीन्स रोड, वैशाली नगर

श्री विनोद गोयल निदेशक मंगलम बिल्ड डवलपर्स लिमिटेड, खसरा संख्या 187, 187/78, 188, 188/790, 189 से 191, 191/791, 192 से 206, 209 से 219, 221 से 224, 379 से 383, ग्राम-हाज्यावाला,तहसील-सांगानेर

श्री आशीष अग्रवाल, निदेशक फॉर श्रीराम कृपा बिल्डहोम प्रा. लि.खसरा नं. 123, 124, 133/669, ग्राम नृसिंहपुरा उर्फ रिक्शा, तहसील सांगानेर,

श्री धीरेन्द्र मदान निदेशक महिमा रियल एस्टेट प्रा. लि.,खसरा नम्बर 881, 882, 896, 929, 930, 931, 1886/880, 1887/928, 1888/932, ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर

श्री अंकित गुप्ता निदेशक मैसर्स वर्गो बिल्ड एस्टेट प्रा. लि., साउथ एक्स योजना, ग्राम-मथुरावाला व अजयराजपुरा, टोंक रोड़

श्री कांतिचन्द शर्मा, खसरा नं 884/1, 885/1, 894 व 895, ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर

संगम इन्फोटेक, ग्राम ठिकरिया

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