• September 15, 2018

एपीसी काॅलेज के विद्यार्थी पर जानलेवा हमले के मामले में जमानत अपील खारीज

एपीसी काॅलेज के विद्यार्थी पर जानलेवा हमले के मामले में जमानत अपील खारीज

प्रतापगढ –(हिमांशु त्रिवेदी) ———— जिला एवं सेशन न्यायाधीश- प्रतापगढ श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने बाल अपचारी पंकज पिता कुंदन शर्मा व पवन पिता गजेन्द्र नगारची की ओर से प्रस्तुत अपील को खारीज किये जाने का आदेश पारित किया एवं अधिनस्थ न्यायालय किशोर न्यायबोर्ड के आदेश को पुष्ट किया।

प्रकरण के अनुसार राहुल कुमावत जो एपीसी काॅलेज में अध्ययन कर रहा था दिनांक 04.09.2018 को करीब ढाई बजे के लगभग प्रिन्स नामक लडका उसे बुलाने आया और कहा कि बाहर बुला रहे हैं इस पर वह काॅलेज से बाहर आया तो उसे घर नहीं जाने दिया और कहा कि रूक इतने में दो मोटरसाईकिल आयी जिस पर अरबाज खान पिता रोशम खान पठान निवासी अखेपुर व उसके साथ एक लडका और था तथा दूसरी मोटरसाईकिल पर संजय व एक लडका था उक्त चारों ने राहूल कुमावत को घेर लिया।

अरबाज ने पिस्टल निकालकर सिर पर तान दी तो राहूल ने हाथ पकड लिया तो उसने दूसरे हाथ से चाकुल निकालकर पेट में मारने वाला था कि उसने हाथ पकडा तो उसने पांव की जांघ पर दो तीन वार कर दिये तथा पिस्टल की बट से सिर में दो तीन वार सिर पर कर मारा जिससे खुन निकलने लगे और उसके साथ वाले लडके ने लोहे के सरिये से मारा।

राहुल के साथ आये विश्वजीत के साथ भी मारपीट की उसके बाद विश्वजीत अन्य विद्यार्थीयों के सहयोग से उसे अस्पताल लेकर आया जिसके शरीर पर गंभीर चोटे आयी थी पुलिस थाना अधिकारी प्रतापगढ बाबुलाल मुरारिया ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर अरबाज खान पठान, संजय गुर्जर, समरथ खारोल, पंकज शर्मा व पवन नगारची को गिरफ्तार किया पंकज, पवन व अरबाज खान को प्रिन्सीपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड श्री हेमराज मीणा के आदेश से बाल संम्प्रेषण गृह प्रतापगढ भिजवाया एवं उनके विधिक संरक्षक द्वारा जमानत के लिये पेश किये गये आवेदन को खारीज किये जाने का आदेश प्रदान किया।

पंकज व पवन की ओर से जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदयजी के यहां प्रिन्सीपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के विरूद्ध अपील पेश की जिसका विरोध लोक अभियोजक प्रतापगढ तरूणदास बैरागी व फरियादी के अधिवक्ता रमेशचन्द्र शर्मा, गोपाल कुमावत, किशनलाल कुमावत, शिवराम गुर्जर, मनीष नागर, राकेश कुमावत, ईश्वर गायरी, अशोक कुमावत आदि ने विरोध करते हुए न्यायालय में निवेदन किया कि बाल अपचारी ने संम्प्रेषण गृह में भी केमरे तोड दिये और अन्य बालको से अपने बर्तन साफ करवाये, कपडे धुलवाये और इन बाल अपचारियों का व्यवहार असामान्य पाये जाने से उन्हें भीलवाडा बाल संम्प्रेषण गृह में स्थानान्तरित किया गया हैं।

न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने उनकी अपील खारीज करते हुए आदेश प्रदान किया कि शिक्षण संस्थान में इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के कारण बच्चों व अपराधियों में भय व देहशत का माहौल पैदा होता हैं तथा इस घटना की परिणिती में भी शहर की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई हैं।

बाल अपचारीगण का आचरण जिस प्रकार रहा हैं वह सामान्य प्रकृति का प्रकट नहीं होता हैं उन्होनें मुख्य आरोपी अरबाज खान पठान के साथ अवैध समूह का गठन करते हुए इस आपराधिक घटना को अन्जाम दिया गया एवं अपराध की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए एवं बाल अपचारीगण के संम्प्रेषण गृह में बरते गये आचरण को मद्देनजर रखते हुए उनकी ओर से प्रस्तुत अपील को खारीज किये जाने का आदेश प्रदान किया।

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