उपद्रव के कारण जुलूस की अनुमति लेने वाले 6 व्यक्तियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्यवाही

उपद्रव के कारण जुलूस की अनुमति लेने वाले 6 व्यक्तियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्यवाही

भोपाल (दुर्गेश रायकवार)——– मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग में दर्ज विभिन्न प्रकरणों पर नियमित सुनवाई की जा रही है। आयोग की बैंच के समक्ष प्रस्तुत तीन प्रकरणों पर सुनवाई की गई। प्रस्तुत प्रकरणों की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष नियाज मोहम्मद और सदस्य डॉ. तुकडया दास वैद्य ने की।

विगत 20 अप्रैल को बुरहानपुर शहर में एक दुष्कर्म के विरोध में निकाले गये मौन जुलूस के बाद हुए उपद्रव के कारण जुलूस की अनुमति लेने वाले 6 व्यक्तियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्यवाही की गई है।

पीड़ितों ने आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन पर षड़यंत्र पूर्वक रासुका की कार्यवाही की गई है। आयोग की बैंच ने शिकायतकर्ता और पुलिस दोनों को सुना।

बालाघाट के सूलचन्द मेश्राम ने शिकायत की थी कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनकी ग्रेच्युटी से लगभग एक लाख 60 हजार रुपये बिना उन्हें सूचित किये कटौती की गई है, जो नियम विरुद्ध है।

इस प्रकरण में कटौतीकर्ता अधिकारियों ने आयोग के समक्ष उपस्थित होकर आश्वस्त किया कि शीघ्र कटौती की गई रकम वापस की जायेगी।

तीसरे प्रकरण में भी आयोग के दखल के बाद छात्रा की रोकी गई अंक-सूची बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दी गई।

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