• September 16, 2017

आजीवन कारावास

आजीवन कारावास

प्रतापगढ़ 16.09.2017—(दिलीप शर्मा)——–अपर सत्र न्यायाधीष अमित सहलोत ने एक महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए डोडा चूरा लूटने की नीयत से आये अपराधियों को रोकने पर उनके द्वारा मारपीट होने से एक व्यक्ति की हत्या हो जाने के आरोप में आजीवन कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेशित किया है।

विशिष्ठ लोक अभियोजक आशुतोष जोशी ने बताया कि दिनांक 10.05.2011 को प्रार्थी बहादूरलाल मीणा ने जैरे ईलाज जिला चिकित्सालय प्रतापगढ में हथुनिया थाने के पुलिस अधिकारी को पर्चा बयान देते हुए जानकारी दी कि गत रात्री 10 बजे की बात है, घर पर उसके परिजन थे कि अभियुक्त मंगल गिरी, महेश गिरी, नरेन्द्र गिरी, कृष्ण गिरी, जगदीश, भैरूलाल मीणा निवासीयान सैंकड़ी व इनके साथ दो चार जने और भी थे, जो मय हथियार के थे, जिन्होनें घर में पडे डोडा चूरा की चोरी करने का प्रयास किया। जिस पर घरवालों ने देख लिया व विरोध किया तो उक्त अभियुक्तों ने सभी के साथ मारपीट की व रामप्रसाद को मारपीट से अत्यधिक चोटें आने व खून बहने से उसकी मृत्यु हो गई।

थाना हथुनिया द्वारा प्रकरण संख्या 40/2011 दर्ज कर हत्या के आरोप में अभियुक्तगणों के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया तथा दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से 30 गवाह और 68 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाये गये।

न्यायालय ने बहस सुनकर उक्त आरोपी अभियुक्त कृष्णा गिरी पिता मंगल गिरी निवासी सैंकडी को धारा 302 का आरोपी दोषसिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ठ लोक अभियोजक आशुतोष जोशी ने की।

विशिष्ठ लोक अभियोजक:-
आशुतोष जोशी मो.न. 9414736033

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