- November 9, 2016
अस्पताल, पट्रोल पंप सहित कई जरूरी सेवाओं में 11 तक 500-1000 के नोट प्रचलन में
झज्जर, 9 नवंबर- केंद्र सरकार की ओर से 500 एवं 1,000 रुपये के मौजूदों नोटों पर लगाई गई पाबंदी के बावजूद 9 से 11 नवंबर के बीच ये नोट कुछ स्थानों पर ये नोट प्रचलन में रहेंगे। जरूरी सेवाओं के अंतर्गत पुराने नोटों को चलाने में किसी तरह की परेशानी न आए इसके लेकर बुधवार को हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव डी.एस. ढेसी ने उपायुक्त को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए।
इस संदर्भ में उपायुक्त आर.सी. बिढ़ाण ने स्पष्ट किया है कि वैसे तो 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट 8 नवंबर रात्रि 12 बजे से कानूनी तौर पर खत्म हो गए हैं, परन्तु सामान्य जन-जीवन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से सरकार की ओर से प्रक्रिया में शुरू के 72 घंटों में यानी 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक नागरिकों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि 11 नवम्बर की रात्रि 12 बजे तक सभी सरकारी अस्पतालों में भुगतान के लिए पुराने 500 या 1,000 रुपये के नोट स्वीकार किये जायेंगे ताकि बीमारी की स्थिति में परिजनों को किसी तरह की बाधा न आए।
श्री बिढ़ाण ने मुख्य सचिव की ओर से दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक, रेलवे के टिकट बुकिंग काउंटर, सरकारी बसों के टिकट बुकिंग काउंटर और हवाई अड्डों पर एयरलाइन्स के टिकट बुकिंग काउंटर पर केवल टिकट खरीदने के लिए पुराने नोट यानि कि 500 और 1,000 रुपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी।
इसी तरह केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित कोआपरेटिव स्टोर पर दिनचर्या की वस्तुओं की दूकान और दुग्ध विक्रय केन्द्रों (मिल्क पार्लर),सरकारी बीज व खाद के बिक्री केंद्रों में भी 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी।
इस दौरान इन संस्थानों को प्रतिदिन अपने स्टॉक और बिक्री की सुचना रजिस्टर में रखनी होगी। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) के पेट्रोल और सीएनजी गैस (रिटेल आउटलेट्स) पर 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। इस दौरान प्रतिदिन अपने स्टॉक और बिक्री की सुचना रजिस्टर में रखनी होगी।
जमा करा सकते हैं नोट:
उपायुक्त ने कहा कि पुराने नोट, 10 नवंबर से लेकर 30 दिसम्बर 2016 तक अपने बैंक या डाक घर (पोस्ट ऑफि स) के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा आमजन के पास लगभग 50 दिनों का समय है। अत: इस संदर्भ में किसी तरह की जल्दबाजी न करें। 500 रुपये या 1,000 रुपये के पुराने नोटों को खाते में डाल कर आप अपनी जरूरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र ही ओर से जारी हिदायतों के मुताबिक प्रारंभ में 10 नवम्बर से 24 नवम्बर तक चार हज़ार रुपये तक के पुराने 500 एवं 1,000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। 15 दिनों के बाद यानी 25 नवम्बर से चार हज़ार रुपये की सीमा में वृद्धि कर दी जाएगी।
ऐसे लोग जो इस समय सीमा के अन्दर अर्थाथ 30 दिसम्बर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवश जमा नहीं कर पाए, उनको 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट बदलने के लिए आर बी आई की ओर से 31 मार्च 2017 तक अवसर दिया जाएगा।