- December 18, 2018
अभियुक्त को दो-दो वर्ष के साधारण कारावास —अक्षरे दस हजार-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड
प्रतापगढ़—-न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज0) के पीठासीन अधिकारी विक्रम सांखला द्वारा न्यायालय के प्रकरण संख्या 3071/2014 रे0फौ0 राजस्थान राज्य ब नाम रमेश कुमार वगैरा में दिनांक 15.12.18 को निर्णय पारित करते हुये अभियुक्तगण रमेशचन्द्र पुत्र शान्तिलाल एवं सुरेशचन्द्र पुत्र शान्तिलाल सेठीया-जैन निवासी बस स्टेण्ड अरनोद जिला -प्रतापगढ़ (राज0) को धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषी करार दिया प्रत्येक अभियुक्त को दो-दो वर्ष के साधारण कारावास तथा 10,000-10,000/- रुपये अक्षरे दस हजार-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
दिनेश खडिया- अभियोजन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अभियुक्तगणों पर यह आरोप था कि दिनांक 29.09.10 को खाद्य निरीक्षक राजेश जांगीण ने उक्त अभियुक्त की बस स्टेण्ड अरनोद स्थित दुकान से नुक्ती के लड्डू मिलावट की शंका पर उक्त लड्डुओं के नमुने लेकर उनकी जन विश्लेषक प्रयोगशाला मंे जांच करवाई थी जिसमंे नुक्ती के लड्डु मानक कोटी के नहीं होने से मिलावटी पाये गये थे। जिसमें न्यायालय ने अभियुक्तगण को खाद्य पदार्थ अपमिश्रण के अपराध में दोषी माना और उपरोक्त वर्णित सजा से दण्डित किया गया है।