- March 20, 2018
अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम
जयपुर———- अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक मंगलवार को जिला कलेक्ट्रट में आयोजित हुुई।
बैठक में इस अधिनियम के तहत जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) श्री हरि सिंह मीना ने बारी बारी से विचाराधीन प्रकरणों पर पुलिस, अभियोजन एवं सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा करते हुए 28 प्रकरणों में आर्थिक सहायता स्वीकृत करने का निर्णय लिया।
बैठक में जिले ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के 13 व अनुसूचित जनजाति के 10 प्रकरणों में सहायता स्वीकृत की गई, जबकि शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के 4 व अनुसूचित जनजाति के 1 प्रकरण में सहायता स्वीकृत की गई।
अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) श्री हरि सिंह मीना ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता के प्रकरण में समय पर आवश्यक कार्यवाही कर रिपोर्ट भेजे ताकि नियमानुसार सहायता स्वीकृत की जा सके।
बैठक में सहायक निदेशक लोक अभियोजन (देहात) श्री राम खिलाड़ी मीना, सहायक निदेशक अभियोजन अशोक पारीक, सामाजिक अधिकारिता विभाग ग्रामीण श्री चन्द्र शेखर चौधरी सहित पुलिस एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।