• September 25, 2018

अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 35 प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत

अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 35 प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत

जयपुर——— जयपुर जिले मेें अनूसुचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई।

बैठक में जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से संम्बधित प्रकरणों पर विचार-विमर्श किया गया एवं आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) श्री धारा सिंह मीना ने अधिनियम के तहत लम्बित प्रकरणोें पर पुलिस, अभियोजन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों से बिन्दुवार चर्चा की। इसके बाद कुल 35 प्रकरणों में आर्थिक सहायता स्वीेकृत करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जिले के ग्रामीण क्षेत्र के कुल 32 प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत की गई। इनमें से अनुसूचित जाति के 22 प्रकरण एवं अनुसूचित जनजाति के 10 प्रकरणोंं में आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई।

जिले के शहरी क्षेत्र के कुल 04 प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत की गई। इनमें से अनुसूचित जाति के 03 प्रकरण एवं अनुसूचित जनजाति का 01 प्रकरण सम्मिलित है। श्री मीना ने लम्बित प्रकरणों के सम्बंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

बैठक मेें सहायक निदेशक अभियोजन (प्रथम) अनिल कुमार सोलंकी, सहायक निदेशक अभियोजन (द्वितीय) श्री अशोक कुमार पारीक, सहायक निदेशक जयपुर (ग्रामीण) श्री रामखिलाड़ी मीना सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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