- May 4, 2022
अक्षय तृतीया पर दो बाल विवाह रोके गये
सीधी [ विजय सिंह ]- महिला एवं बाल विकास विभाग ने अक्षय तृतीया पर जिले के ग्रामीण अंचल में दो बाल विवाह होने से रोक दिया। परिजनों को वैधानिक प्रावधान तथा बाल विवाह से समाज व स्वास्थ्य में होने वाली विकृतियों की समझाइश दिये जाने के उपरांत उन्होंने बाल विवाह रोकने हेतु सहमति दी।
जिला कार्यक्रम अधिकारी आर.सी.त्रिपाठी ने बताया कि विकास खंड रामपुर नैकिन अंतर्गत ग्राम छिरौही में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी चुरहट शिवानंद शुक्ला, सेक्टर पर्यवेक्षक सुषमा मिश्रा, खड्डी पुलिस चौकी प्रभारी भूपेश बैस, जनपद सदस्य सूर्यबली सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राजकुमारी सिंह एवं साधना द्विवेदी द्वारा बालक के परिजनों को बाल विवाह न करने की समझाइस दी गई। बालक एवं उसके माता पिता के द्वारा शादी न करने के लिये सहमति जताई।
इसी प्रकार जनपद पंचायत सीधी के आदिवासी ग्राम सिरसी में बाल विकास परियोजना अधिकारी सत्यभामा सिंह, सेक्टर पर्यवेक्षक रेखा कुलस्ते, सहायक उपनिरीक्षक जमोड़ी शीला शर्मा, सेक्टर पर्यवेक्षक बरमबाबा ज्योति खोबरगड़े द्वारा बाल विवाह नहीं करने की समझाइश दी गई। बालिका एवं उसके माता-पिता के द्वारा शादी नहीं करने के लिये राजी किया।
कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान द्वारा लाडो अभियान के तहत जिले में अनुविभागीय स्तर पर कोर ग्रुप एवं तहसील स्तर पर विशेष दलों का गठन किया गया है। वैवाहिक सीजन के अवसर पर विवाह मुहूर्तों में बाल विवाह होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये दलों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा बाल विवाह की सूचना मिलने पर परिजनों को समझाइस दी जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है। इसे सभी के सहयोग से रोका जा सकता है। अतः समस्त जिलेवासी इसमें सहयोग करें और जिले में कहीं भी बाल विवाह होने की स्थिति में प्रशासन को सूचना अवश्य दें।