• January 5, 2016

श्रम कानून : पारदर्शी निरीक्षण नीति’ :- मंत्री कैप्टन अभिमन्यु

श्रम कानून : पारदर्शी निरीक्षण नीति’ :- मंत्री कैप्टन अभिमन्यु

चंडीगढ़ -हरियाणा सरकार ने विभिन्न श्रम कानूनों के तहत वैधानिक प्रावधानों के पारदर्शी और जवाबदेह ढंग से क्रियान्वन के लिए ‘पारदर्शी निरीक्षण नीति’ तैयार की है। यह नीति व्यापार के नियमों को सरल बनाने की दिशा में भी सहायक होगी।

श्रम एवं रोजगार मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस नीति से प्रतिष्ठानों/कारखानों के निरीक्षण की कार्रवाई में अधिकारियों के मनमानेपन पर भी रोक लगेगी। इस नीति का ड्राफट श्रम विभाग की वैबसाइट hrylabour.gov.in पर डाला गया है। आम जनता व ‘पारदर्शी निरीक्षण नीति’ से जुडे सभी हितधारक 10 जनवरी 2016 तक अपने सुझाव दे सकते है। ये सुझाव डाक के माध्यम से श्रम आयुक्त, हरियाणा या ई-मेल के माध्यम से selfcertificationhry@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं।factory-labour-11

उन्होंने कहा कि कामगारों व उनके रोजगार से जुडे सुरक्षा, स्वास्थ्य व कल्याण जैसे विषयों के संदर्भ में विभिन्न श्रम कानून सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान दौर के अनुरूप नहीं हैं। श्रम कानूनों के तहत विभिन्न प्रावधानों की अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग की ओर से प्रतिष्ठानों / कारखानों के निरीक्षण के लिए अधिकारियों को अधिसूचित भी किया गया है, लेकिन निरीक्षण के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश अभी सही प्रकार से लागू नहीं हुए है।

कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि विभाग को निरीक्षण में खामियों को लेकर कुछ शिकायतें की प्राप्त हुई है। इसलिए ‘पारदर्शी निरीक्षण नीति’ तैयार की गई है। नीति के तहत निरीक्षण के अधिकारियों / कर्मचारियों की एक टीम द्वारा ही किया जाएगा। कोई भी निरीक्षण किसी अधिकारी विशेष द्वारा अपने स्तर पर नही किया जा सकेगा। इकाइयों के निरीक्षण के लिए टीम का गठन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा किया जाएगा।

निरीक्षण टीम के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को निरीक्षण के लिए 15 दिन पूर्व नोटिस देना होगा। निर्धारित प्रारूप पर दिए जाने वाले नोटिस में निरीक्षण टीम के सदस्यो तथा निरीक्षण की चेकलिस्ट दी जाएगी, जिसकी एक प्रति मुख्यालय को भी भेजनी होगी। गंभीर दुर्घटना के मामले में जांच संबधित सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा की जाएगी।

किसी जानलेवा/सांघातक दुर्घटना के मामले में जांच उप-निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा की जाएगी। ये अधिकारी जांच में किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकते है। जांच के पूरा होने के 72 घंटे के भीतर मुख्यालय को जांच रिपोर्ट भेजनी होगी।

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