• December 27, 2017

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रय के लिये दिशा- निर्देश जारी

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रय के लिये दिशा- निर्देश जारी

जयपुर———– राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी कर विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रय के क्रियान्वयन हेतु समयावधि के लिए दिशा- निर्देश जारी किये हैं। परिपत्र के अनुसार विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्य की अनुशंषा प्राप्त होने की दिनांक से कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 05 दिवस में जारी करनी होगी।

निर्देशानुसार एक जैसे समान कार्यो के लिए मोडल एस्टीमेट के आधार पर तकनीकी स्वीकृति के लिए अधिकतम 12 दिन एवं जिन कार्यो में कार्यवार एस्टीमेट (मौके की स्थिति के अनुसार) तकनीकी स्वीकृति जारी की जानी हो, उनके लिए 18 दिनों की समयावधि जारी की गई है।

तकनीकी स्वीकृति जारी होने के बाद वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिए अधिकतम 7 दिन निर्धारित किये गये हैं। ऎसे कार्यो के लिए जिनमें किसी प्रकार की टेण्डर प्रक्रिया नहीं अपनायी जानी हो, उनके लिए कार्य आरम्भ करने की समयावधि 15 दिवस है जबकि जिन कार्यो में टेण्डर प्रक्रिया अपनाई जानी हो, उनमें टेण्डर प्रक्रिया में लगने वाला वास्तविक समय ही कार्य प्रारंभ ही समयावधि होगा।

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