वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना

वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना

हिमाचलप्रदेश ———— राज्य सरकार ने बेहतर वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश में अतिरिक्त बीमा सुरक्षा के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (एससीएचआईएस) को कार्यन्वित किया है।

योजना के अन्तर्गत सभी वर्तमान राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) स्मार्ट कार्ड धारक वरिष्ठ नागरिकों को न्यास/सोसायटी प्रणाली में 30 हजार रुपये की मूल बीमा सुरक्षा के अतिरिक्त 30 हजार रुपये प्रति व्यक्ति की बीमा सुरक्षा भी दी जाएगी।

यह बीमा सुरक्षा राज्य नोडल एजेन्सी हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना के आरम्भ होने तक दी जाएगी जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के आरम्भ होने के उपरान्त यह सेवा इन्शयोरेंस कम्पनी के माध्यम से दी जाएगी।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि इस योजना के लाभार्थी हाल ही में आरएसबीवाई में पंजीकृत 60 वर्ष या इससे अधिक की आयु के व्यक्तियों होंगे। उन परिवारों के वरिष्ठ नागरिक जो आरएसबीवाई के लिए पात्र है लेकिन इस योजना में पंजीकृत नहीं है, उन्हें एससीएचआईएस का लाभ नहीं मिलेगा।

उन्हांने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत पात्र आरएसबीवाई लाभार्थी परिवार के वरिष्ठ नागरिक को 30 हजार रुपये की अतिरिक्त बीमा सुरक्षा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। यह बीमा सुरक्षा आरएसबीवाई के अन्तर्गत 30 हजार रुपये प्रति परिवार की सालाना बीमा सुरक्षा के अतिरिक्त दी जाएगी। आरएसबीवाई में पंजीकृत परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को यह अतिरिक्त लाभ विशेष तौर पर दिया जाएगा।

यदि किसी आरएसबीवाई पंजीकृत परिवार में एक से अधिक वरिष्ठ नागरिक है तो प्रति वरिष्ठ नागरिक को 30 हजार रुपये की बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी तथा यह सुविधा फलोटर आधार पर आरएसबीवाई पंजीकृत परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान किए जाएंगे। अतः यदि किसी परिवार में दो वरिष्ठ नागरिक हैं तो दोनों व्यक्तियों को 60 हजार रुपये की बीमा सुरक्षा का अतिरिक्त कवर फलोटर आधार पर प्रदान किया जाएगा।

प्रवक्ता ने कहा कि एससीएसआईएस के अन्तर्गत विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 30 हजार रुपये से अधिक की सर्जीकल सुविधा सेवाओं की सूची तैयार की गई है जिसे मंत्रालय, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरैसिक सर्जरी , कार्डियोवैस्कूलर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पोली-ट्रॉमा एवं रिपेयर, बर्नज, सर्जीकल ऑनकौलॉजी तथा मैडिकल ऑनकौलॉजी के तकनीकी विशेषज्ञों की तकनीकी समिति ने तैयार किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा एससीएचआईएस के अन्तर्गत वृद्ध देखभाल की सुविधाएं शामिल करने के उपरान्त एक वरिष्ठ नागरिक वाले परिवार को 30 हजार रुपये तथा दो वरिष्ठ नागरिक वाले परिवार को फलोटर आधार पर 60 हजार रुपये प्रदान किए जा सकते हैं। यद्यपि 30 हजार रुपये या 60 हजार रुपये की अतिरिक्त बीमा सुरक्षा आरएसबीवाई की वर्तमान सघन देखभाल की सुविधा जिसमें 1.75 लाख रुपये तक(कैंसर के लिए 2.25 लाख रुपये तक) दी जा रही है में से दी जाएगी।

इस योजना के लिए धन बीमा मॉडल के अन्तर्गत बीमा तथा ट्रस्ट मॉडलां के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। एससीएचआईएस के कार्यन्वयन के लिए 500 रुपये प्रति परिवार का अनुमानित सालाना एडऑन प्रिमियम निर्धारित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बीमा प्रिमियम में केन्द्र सरकार 90 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 10 प्रतिशत प्रदान करेगी।

ट्रस्ट मॉडल के अन्तर्गत केन्द्र सरकार 450 रुपये तक (वरिष्ठ नागरिकों वाले 90 प्रतिशत परिवारों को) उपलब्ध करवाएगी। प्रदेश सरकार 10 प्रतिशत का योगदान करेगी जो कि 50 रुपये होगी। सभी प्रकार का धन कॉर्पस-पूलड बैंक खाते के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए धन में से खर्च न होने वाली राशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में वापीस कर दिया जाएगा।

आरएसबीवाई के अन्तर्गत पंजीकृत या पंजीकृत होने वाले 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक इन अतिरिक्त लाभों के पात्र होंगे। एससीएचआईएस के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने के लिए अलग से पंजीकरण प्रक्रिया नही है। आरएसबीवाई के अन्तर्गत जारी किया गया स्मार्ट कार्ड एससीएचआईएस के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने के लिए पहचान तथा सत्यापन के लिए भी प्रयोग किया जाएगा।

आरएसबीवाई में पंजीकृत सभी सुविधा प्रदाता एससीएचआईएस के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने के लिए स्वतः पंजीकृत माने जाएंगे। अस्पताल में यह योजना उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक हार्डवेयर तथा सॉफटवेयर स्थापित करने होंगे।

न्यास/सोसायटी अस्पतालों द्वारा दर्ज कराए गए दावों को सीधे प्राप्त करेगी तथा निर्धारित सुविधा दरों के आधार पर इनका निपटान करेंगी। केन्द्र द्वारा दिया जाने वाला हिस्सा उपरोक्त अनुपात के अनुसार दावों की अदायगी के कुल खर्चे में देय होगा। राज्य सरकार आईईसी तथा अन्य प्रशासनिक खर्च का वहन आरएसबीवाई प्रशासनिक निधी से करेगी।
उन्होंने कहा कि एससीएचआईएस के अन्तर्गत लाभार्थी को निर्धारित नियमों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी आरएसबीवाई पंजीकृत अस्पताल में कैशलैस चिकित्सा प्रदान की जाएगी।

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