• February 14, 2018

गुढ़ागोडजी थाना- दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा -गृह मंत्री

गुढ़ागोडजी थाना- दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा -गृह मंत्री

जयपुर——- गृह मंत्री श्री गुलाब चन्द कटारिया ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि गुढ़ागोडजी थाने में दर्ज मामलों की जांच में कोई कोताही नहीं बरती गई है। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा।

श्री कटारिया ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाये गये मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए बताया कि 32/2014 प्रकरण में परिवादी महेन्द्र जोशी द्वारा 23.01.2014 को मामला दर्ज कराया गया एवं उन्ही के द्वारा 11.08.2014 को मामले को सीआईडी(सीडी) के लिए भिजवाया गया है।

इस प्रकरण में आरोपी मूलचन्द एवं हिमांशु के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होने पर 15.02.2017 को न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई एवं उन्हें गिरफ्तार कर चालान पेश कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि एक अन्य प्रकरण 108/16 में परिवादी बन्ने सिंह द्वारा 06.04.2016 को मामला दर्ज करवाया गया एवं 22.06.2016 को यह केस सीआईडी(सीडी) में ट्रांसफर हो कर आया।

अनुसंधान के पश्चात आरोपी करण सिंह के विरूद्ध 447 में आरोप प्रमाणित हुआ व 26.10.2016 को चार्जशीट पेश की गई एवं 30.05.2017 को चालान पेश कर दिया गया।

गृह मंत्री ने बताया कि प्रकरण 133/17 एवं 143 को जांच के लिए पुनः सीआईडी(सीडी) से आईजी के पास भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रकरण 392/364 में जांच के लिए एएसपी को लगाया गया है।

श्री कटारिया ने बताया कि प्रकरण 26/18 परिवादी भागीरथ, विकास अधिकारी, उदयपुरवाटी द्वारा 15.01.2018 को दर्ज करवाया गया था। इस मामले में अब तक यह निर्णय नहीं लिया गया है कि इसकी जांच सीआईडी(सीडी) द्वारा करवाई जायेगी या नहीं, इसलिए यह मामला सीआईडी(सीडी) में लम्बित नहीं है।

श्री कटारिया ने सदन में आश्वासन दिया कि किसी भी मामले में गलत जांच नहीं की जायेगी एवं मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जायेगा।

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