उद्योगों द्वारा सेल्फ सर्टिफिकेशन

उद्योगों द्वारा सेल्फ सर्टिफिकेशन

रायपुर——- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के उद्योगों को दिये जा रहे सम्मति नवीनीकरण की प्रक्रिया का और सरलीकरण किया जाना चाहिये। जिससे मंडल के कार्यो में तेजी आने के साथ-साथ समय की बचत हो सके और पूर्ण पारदर्शिता के साथ मंडल द्वारा कार्य किया जा सके।

आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव और छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल के अध्यक्ष श्री अमन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की 41 वीं बोर्ड बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

वर्तमान में मंडल में किसी उद्योग के नवीनीकरण के प्रकरण में सर्वप्रथम उद्योग द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाता था, जिसके पश्चात उद्योग को आवेदन में कमियों की पूर्ति के लिए पत्र लिखा जाता था और संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को उद्योग का निरीक्षण करने के निर्देश दिये जाते थे। संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उस उद्योग का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन अनुशंसा सहित मुख्यालय भेजा जाता था।

क्षेत्रीय अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मुख्यालय द्वारा संबंधित उद्योग का सम्मति नवीनीकरण किया जाता था। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था। इस समय को कम करने एवं कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मंडल द्वारा यह अहम निर्णय लिया गया है।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिन उद्योगों द्वारा सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर सम्मति नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जाता है, उन उद्योगों द्वारा सम्मति नवीनीकरण हेतु ऑन लाईन आवेदन करते समय सेल्फ सर्टिफिकेशन आवेदन में यह स्पष्ट किया जायेगा कि संचालन सम्मति एवं पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण में अधिरोपित शर्तों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है अथवा नहीं।

उद्योग से प्राप्त इस सेल्फ सर्टिफिकेशन से ही उद्योग का नवीनीकरण किया जाएगा। आंशिक रूप से पालन की गई शर्तों अथवा पालन शेष शर्तों के पालन हेतु समय की मांग करने पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार समयबद्ध कार्ययोजना एवं बैंक गारंटी सहित आवेदन करना होगा।

इस प्रकार प्राप्त आवेदन पर उद्योग का निरीक्षण नहीं किया जाकर मंडल द्वारा लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों को सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर ऑटो सम्मति नवीनीकरण प्रदान किये जाने की सुविधा होगी। सेल्फ सर्टिफिकेशन के दस्तावेज एवं सभी शर्तों के पालन संबंधी प्रतिबद्धता पत्र के आधार पर सम्मति नवीनीकरण जारी किया जाएगा।

रायपुर शहर के साथ-साथ पूरे प्रदेश के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग के निर्देशन में ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में उद्योगों को प्रदान की जा रही स्थापना सम्मति एवं संचालन सम्मति, सम्मति वैधता वृद्धि, स्थापना सम्मति में संशोधन, संचालन सम्मति में संशोधन तथा सम्मति नवीनीकरण के प्रकरण के निराकरण हेतु प्रक्रिया निर्धारण स्टैन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एस.ओ.पी.) के अनुसार की जा रही है।

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