• April 7, 2016

उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पुलिस प्रमुख सुरक्षा सुनिश्चित करें :- राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पुलिस प्रमुख  सुरक्षा सुनिश्चित करें :- राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
पेसूका ————————-  माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस-वे (ईपीई) के निर्माण को पूरा करने की समय सीमा जुलाई, 2018 निर्धारित की है। बहरहाल, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बागपत और हरियाणा के सोनीपत जिले में निहित स्वार्थों द्वारा निर्माण कार्य में व्यवधान पैदा किया जाता है जिसके कारण निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका है। भू-अधिग्रहण औपचारिक रूप से किया जा चुका है और देश की बेहतरीन कंपनियों को निर्माण ठेका दिया जा चुका है। 

निर्माण कार्य में तेजी लाने और कठिनाइयों से माननीय उच्चतम न्यायालय को अवगत कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने उच्चतम न्यायालय में आवेदन किया था कि असामाजिक तत्वों तथा निहित स्वार्थों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने के खिलाफ पुलिस सुरक्षा दी जाए।

भारत के सालिसिटर जनरल ने उच्चतम न्यायालय में एनएचएआई का पक्ष रखा था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 31.03.2016 के अपने आदेश में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों को आदेश दिया था कि वे ईपीई के निर्माण करने के संबंध में एनएचएआई और ठेकेदारों को अपना कर्तव्य पालन करने के लिए आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था करें।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में एनएचएआई ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पुलिस प्रमुखों से आग्रह किया है कि वे बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में निर्माण कार्य के व्यवधानों को दूर करें तथा एनएचएआई कर्मियों एवं ठेकेदारों को सुरक्षा मुहैया कराएं।

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