• January 17, 2016

आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड ::

आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड ::

प्रतापगढ़–(सतीश साल्वी)—–जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार स्वामी ने एक महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 07.12.2011 को प्रार्थी विरेन्द्र पिता नारायण मीणा निवासी वकतपुरा थाना पीपलखूॅट ने पीपलखूॅट हाॅस्पीटल में लिखित रिपोर्ट पुलिस को देते हुए बताया था कि उसके बडे भाई वनेश्वर ने सत्तू निवासी लाॅक टूकड़ा की पत्नी से नाता विवाह कर लिया था और उसका झगडा बाकी था। सत्तू आये दिन लोगों को लाकर झगडा करता रहता था।

कल शाम को सत्तू और दो-तीन लोग उसके घर आये और उसके पिता नारायण से झगडा किया और धमकी देकर चले गये। आज सुबह पुनः मुल्जिम 8 : 00 बजे उसके घर आया और पिता नारायण व उसके भाई के साथ मारपीट की। सत्तू ने उसके पिता के कुल्हाड़ी की सिर में मारी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस पर थाना पीपलखूॅट द्वारा प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। जिसमें बाद अनुसंधान अभियुक्त सत्तू व उसके साथी अलकाराम के विरूद्ध हत्या के मामले में चालान प्रस्तुत किया गया। थाना पीपलखूॅट द्वारा इस प्रकरण को केस-आॅफिसर स्कीम के तहत लिया गया था।

सेशन न्यायालय में अभियुक्त अलकाराम के विरूद्ध हत्या का चार्ज लगाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह एवं 11 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाये गये। एफ.एस.एल. रिपोर्ट पाॅजिटीव आई। दोनों पक्षों की बहस सुनकर न्यायालय ने अलकाराम पिता रकमा मीणा निवासी जर थाना देवगढ़ को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने पैरवी की।

जिला कारागृह का किया निरीक्षण ————————  माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज.उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के निर्देश पर विगत अवसर पर किये गये निरीक्षण के उपरान्त की गई समीक्षा हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश-सुरेन्द्र कुमार स्वामी से प्राप्त दिशा-निर्देशों की पालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव-प्रशान्त शर्मा ने बन्दियों की स्थिति एवं जेलो में मूलभूत सुविधाओं के सुधार के लिये जेल प्रशासन द्वारा किये गये सुधार की जांच करने एवं परखने हेतु औचक रूप से जिला कारागृह पहुंचे।DSC05950

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव-प्रशान्त शर्मा ने जिला कारागृह में बंदीयों को मिल रही सुविधाओं-लेट्रीन बाथरूम , बैरिक में साफ-सफाई व स्वच्छता की व्यवस्था, बंदीयों के शारीरिक व मानसिक, बिस्तर, बंदीयों को मिलने वाले आहार एवं पीने के पानी, रहने के स्थान, प्रार्थना स्थल,पुस्तकालय,सतत शिक्षा एंव साक्षरता के बारे में बिन्दूवार गहनता से जांच करते हुए रिपोर्ट तैयार की।
रिटेनर अधिवक्ता अरूण पण्डया ने भी साथ रहकर बन्दियों के मामलों में समुचित कार्यवाही हेतु सलाह प्रदान करने में अपनी सक्रिय भूमिका निर्वहन की।
निरीक्षण के दौरान उच्च स्तरीय समिति के निर्देश पर विगत समय में पाई गई कमीयों में सुधार हेतु जिला प्रशासन स्तर पर बंदीयों के लिये उपलब्ध मिले लेट्रीन बाथरूम के सफाई की व्यवस्था में सुधार होना जाहिर आया। निरीक्षण के दौरान वर्तमान में जेल में ट्यूबवेल से पानी की आपूर्ति होने से साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना जाहिर आया। जैल परिसर एवं बैरिकों साफ मिले एवं पीने के पानी की आपूर्ति भी जिला प्रशासन द्वारा संतोषजनक रूप से किया जाना बन्दियों द्वारा बताया। गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
प्रतापगढ़ (राज.)

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