• February 14, 2018

प्रशासन सतर्क व डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त : अफवाहों पर ध्यान न दें– जिलाधीश

प्रशासन   सतर्क व डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त : अफवाहों पर ध्यान न दें– जिलाधीश

झज्जर (जनसंपर्क विभाग)——–जिलाधीश एवं उपायुक्त सोनल गोयल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 15 फरवरी को जीन्द में होने वाली रैली तथा अखिल भारतीय जाट आरक्षण सघंर्ष समिति द्वारा जिले के राशलवाला चौक पर 18 फरवरी को बलिदान दिवस कार्यक्रम आयोजित करने के मद्देनजर जिला की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नागरिक व पुलिस प्रशासन सजग व सतर्क हैं।

जिलाधीश गोयल ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में शांतिपूर्वक अपनी बात कहने व रखने का सबको संवैधानिक अधिकार है, साथ ही इस दौरान किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा को नुकसान पंहुचाने की नीयत रखना या कोशिश करना कानूनन अपराध है।

जिलाधीश ने कहा कि 14 फरवरी से 18 फरवरी तक जिले में कानून व्यवस्था को सुद्ढ़ बनाए रखने के लिए भारतीय दंड संहिता की प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के अंर्तगत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए एतिहातन कदम उठाए गए हैं। जिला प्रशासन सभी नागरिकों से आहवान करता है कि जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना यथा संभव सहयोग दें और किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें।

खुला तेल व ज्वलनशील पदार्थ बेचने पर पाबंदी

जिलाधीश सोनल गोयल ने दा कॉड आफ दा क्रिमिनल प्रोसिजर 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला की राजस्व सीमा में खुला तेल व अन्य ज्वलनशील पदार्थ बेचने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। जारी आदेशों कहा गया है कि जिला में कार्यरत पेट्रोल पंप, रिफिलिंग स्टेशन व अन्य वेंडर या व्यक्ति जैरिकन, केन, बोतल या अन्य बर्तन में खुला तेल नहीं बेच सकता है और न ही खुला तेल लेकर चल सकता है। यह पाबंदी तुरंत प्रभाव से 18 फरवरी तक लागू की गई है।

किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर पाबंदी

जिलाधीश सोनल गोयल ने दा कॉड आफ दा क्रिमिनल प्रोसिजर 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला की राजस्व सीमा में तुरंत प्रभाव से 18 फरवरी तक किसी भी तरह का हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंद लागू कर दिया है। जिलाधीश ने कहा कि फायर आर्म्स, लाठी,तलवार,गंडासी, बारछा, कुल्हाड़ी, जेली आदि हथियार अन्य धारदार हथियार जो हथियार की तरह हो या हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता हो, को लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंद लगा दिया है। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

वीरवार को रहेंगे शराब के ठेक बंद

जिलाधीश एवं उपायुक्त सोनल गोयल ने जींद में भारतीय जनता पार्टी की जींद में 15 फरवरी को होने वाली मोटरसाइकिल रैली के मद्देनजर जिला में पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की 54 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों को उपयोग करते हुए 15 फरवरी को शराब के ठेके बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने जारी आदेश में कहा है कि जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला के मुख्य मार्गों पर स्थित शराब के ठेके 15 फरवरी को सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक बंद रहेंगे। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ उपरोक्त एक्साइज एक्ट की धाराओं के तहत कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त व कंट्रोल रूम स्थापित

जिलाधीश सोनल गोयल ने बताया कि जिला की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरे जिले में 81 डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। अतिरिक्त जिलाधीश सुशील सारवान जिला के ओवर आल प्रभारी होंगे जबकि संबंधित एसडीएम अपने-अपने उपमंडल तथा जिला राजस्व अधिकारी मनबीर संागवान बेरी उपमंडल के प्रभारी होंगे।

जिलाधीश ने कहा कि आमजन किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें।

अगर किसी व्यक्ति को कोई मदद की जरूरत या फिर कोई असामाजिक तत्व कोई अवांछित हरकत करता है तो तुरंत उसकी शिकायत पुलिस हेल्पलाइन के 100 नंबर तथा जिला मुख्यालय के कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर 01251-253117,253118 व 253119 पर सूचना दें।

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